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भाग 17 राजभाषा आयोग, अनुच्छेद 343 से 351

 भाग 17 :-राजभाषा आयोग   (अनुच्छेद 343 से 351) 





अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग

भारत का राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा इस आयोग का अध्यक्ष एक होगा जिसका नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा प्रथम राजभाषा आयोग 1955 बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया

संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। 

आठवीं अनुसूची में भाषा

असमिया, बांग्ला, गुजराती ,हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी ,मलयालम, मराठी उड़िया ,पंजाबी ,संस्कृत, तेलुगू ,उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली ,संथाली

21 वें संविधान संशोधन 1967 हिंदी भाषा जोड़ी गई

71 वें संविधान संशोधन 1993 कोंकणी,मणिपुरी, नेपाली भाषा

92 वे संविधान संशोधन अधिनियम 2003 बोडो, मैथिली ,संथाली ,डोगरी भाषा सम्मिलित किया गया

अनुच्छेद 350(क) प्रत्येक बालक को अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा

58 वे संविधान संशोधन अधिनियम 1987 संविधान के अधिकृत हिंदी पाठ को मान्यता प्रदान की गई है। 

राजभाषा हेतु संयुक्त समिति-:लोकसभा के 20 सदस्य राज्यसभा 10 सदस्य

नोट:-स्वतंत्रता के समय 14 भाषा वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषा को मान्यता प्रदान किया गया है। 


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