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दिव्यांगजन पेंशन योजना

 दिव्यांगजन पेंशन योजना




दिव्यांगजनों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित पेंशन योजनाएं उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। छत्तीसगढ़ में गंभीर दिव्यांगता (80 प्रतिशत या अधिक) अथवा बहु-दिव्यांगता से ग्रस्त तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले पात्र व्यक्तियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह ₹500 की पेंशन प्रदान की जाती है। 

योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सम्मानपूर्वक जीवनयापन हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 79 वर्ष के बीच होना तथा छत्तीसगढ़ का निवासी होना आवश्यक है। 

पेंशन प्राप्त करने हेतु आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाणपत्र अथवा यूडीआईडी कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र तथा बीपीएल संबंधी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। पात्र हितग्राही ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगरीय निकाय अथवा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। 

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

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