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छत्तीसगढ़ की दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना

 छत्तीसगढ़ की दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना




🏆 योजना का लाभ


यदि पति और पत्नी दोनों दिव्यांग हैं → ₹50,000 की सहायता राशि।


यदि केवल एक दिव्यांग है → ₹1,00,000 की सहायता राशि।


✅ पात्रता


1. कम से कम 40% दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए।


2. लाभार्थी छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए।


3. यह पहला विवाह होना चाहिए।


4. विवाह की उम्र सीमा:


पुरुष: 21 से 45 वर्ष


महिला: 18 से 45 वर्ष


5. विवाह के 6 महीने के भीतर आवेदन करना ज़रूरी है।


6. अगर विवाह 5 साल के भीतर टूट जाता है, तो राशि वापस ली जा सकती है।


📄 आवश्यक दस्तावेज


दिव्यांगता प्रमाण पत्र / UDID कार्ड


निवास प्रमाण पत्र


जन्म प्रमाणपत्र / आयु प्रमाण


विवाह प्रमाण पत्र / पंजीकरण


बैंक पासबुक की प्रति


शपथ पत्र (यह पहला विवाह है)


📝 आवेदन प्रक्रिया


आवेदन फॉर्म जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।

जांच के बाद, स्वीकृति मिलने पर राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है।

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