छत्तीसगढ़ की दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना
🏆 योजना का लाभ
यदि पति और पत्नी दोनों दिव्यांग हैं → ₹50,000 की सहायता राशि।
यदि केवल एक दिव्यांग है → ₹1,00,000 की सहायता राशि।
✅ पात्रता
1. कम से कम 40% दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए।
2. लाभार्थी छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए।
3. यह पहला विवाह होना चाहिए।
4. विवाह की उम्र सीमा:
पुरुष: 21 से 45 वर्ष
महिला: 18 से 45 वर्ष
5. विवाह के 6 महीने के भीतर आवेदन करना ज़रूरी है।
6. अगर विवाह 5 साल के भीतर टूट जाता है, तो राशि वापस ली जा सकती है।
📄 आवश्यक दस्तावेज
दिव्यांगता प्रमाण पत्र / UDID कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाणपत्र / आयु प्रमाण
विवाह प्रमाण पत्र / पंजीकरण
बैंक पासबुक की प्रति
शपथ पत्र (यह पहला विवाह है)
📝 आवेदन प्रक्रिया
आवेदन फॉर्म जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
जांच के बाद, स्वीकृति मिलने पर राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है।
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